मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा पद के अनुसार एकमुश्त नियत मानदेय (Fixed Monthly Honorarium) दिया जाता है।
चूंकि यह एक संविदा व सत्र-आधारित अस्थायी व्यवस्था है, इसलिए इसमें नियमित शिक्षकों की तरह अलग से डीए (DA) या एचआरए (HRA) नहीं मिलता, बल्कि वर्गवार निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
MP Atithi Shikshak Salary Structure 2026
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वर्तमान मानदेय संरचना इस प्रकार है:
| पद का नाम (वर्ग) | विद्यालय स्तर | वेतन प्रकार | मासिक मानदेय (In-Hand) |
| वर्ग 1 (उच्च माध्यमिक / PGT) | हायर सेकेंडरी स्कूल (11वीं-12वीं) | फिक्स्ड मासिक | ₹18,000 |
| वर्ग 2 (माध्यमिक / TGT) | मिडिल स्कूल (6वीं-8वीं) | फिक्स्ड मासिक | ₹14,000 |
| वर्ग 3 (प्राथमिक / PRT) | प्राइमरी स्कूल (1ली-5वीं) | फिक्स्ड मासिक | ₹10,000 |
नोट: मानदेय की गणना स्कूल में कार्य किए गए दिनों और GFMS पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर की जाती है।
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सैलरी इन-हैंड और कटौती का विवरण
अतिथि शिक्षक का पद संविदा/अस्थायी होने के कारण इसकी सैलरी से सामान्य सरकारी कटौतियां नहीं होती हैं:
- NPS / PF कटौती: लागू नहीं।
- इनकम टैक्स (TDS): यदि कुल वार्षिक आय टैक्स स्लैब सीमा के भीतर है, तो कोई कटौती नहीं होती।
- प्रोफेशनल टैक्स: नियमानुसार कुछ स्थितियों में मामूली राज्य कर लागू हो सकता है।
- अनुपस्थिति पर कटौती: यदि कोई शिक्षक बिना पूर्व सूचना के कार्यदिवस में अनुपस्थित रहता है, तो उस महीने के कुल कार्यदिवसों के अनुपात में मानदेय काटा जाता है।
पूरा महीना कार्य करने पर वर्ग 1 को ₹18,000, वर्ग 2 को ₹14,000 और वर्ग 3 को ₹10,000 की पूरी राशि इन-हैंड मिलती है।
अतिथि शिक्षक कार्य अनुभव का बड़ा लाभ: 25% आरक्षण नियम
यदि आप मध्य प्रदेश में नियमित सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अतिथि शिक्षक के रूप में किया गया कार्य चयन प्रक्रिया में सहायक होता है:
- 25% आरक्षित कोटा: मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (MPTET) और चयन परीक्षा के माध्यम से होने वाली नियमित शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 25% पद आरक्षित रहते हैं।
- पात्रता शर्त: इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी ने कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 कार्यदिवस अतिथि शिक्षक के रूप में पूरे किए हों।
- कट-ऑफ में छूट: आरक्षित कोटे के कारण नियमित भर्ती में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में कट-ऑफ अपेक्षाकृत कम रहता है।

GFMS पोर्टल 3.0 और भुगतान प्रक्रिया
अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति और मानदेय का भुगतान पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया पर आधारित है:
- ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन: GFMS (Guest Faculty Management System) पोर्टल पर प्रोफाइल और ई-केवाईसी का अपडेट होना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन अटेंडेंस: स्कूल प्रभारी द्वारा पोर्टल पर दर्ज मासिक उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय देयक (Bill) बनता है।
- डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र: भविष्य की नियमित भर्तियों में मान्य अनुभव प्रमाण पत्र इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जाता है।
MP Atithi Shikshak Registration Process : GFMS Portal 3.0 पर नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें
MP Guest Teacher Salary / Honorarium Chart :

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. एमपी में वर्ग 3 अतिथि शिक्षक को प्रति माह कितना मानदेय मिलता है?
वर्ग 3 (प्राथमिक विद्यालय) के अतिथि शिक्षक को ₹10,000 प्रति माह का नियत मानदेय दिया जाता है।
2. क्या अतिथि शिक्षकों को DA या HRA अलग से मिलता है?
नहीं। अतिथि शिक्षकों को कोई अतिरिक्त भत्ता (DA/HRA) नहीं दिया जाता; उन्हें केवल निर्धारित फिक्स्ड मासिक मानदेय मिलता है।
3. मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है?
नियुक्ति सामान्यतः एक शैक्षणिक सत्र (लगभग 10 से 11 महीने) के लिए होती है। सत्र समाप्त होने या पद पर नियमित शिक्षक के आने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाती है।
4. प्राथमिक शिक्षक (वर्ग 3) नियमित पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?
12वीं (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) + D.El.Ed या समकक्ष डिप्लोमा, साथ ही MP ESB द्वारा आयोजित MPTET पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास करना अनिवार्य है।
5. क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ अतिथि शिक्षकों को मिलेगा?
वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे नियमित कर्मचारियों के लिए होती हैं। हालांकि, सरकारी नीति और समय-समय पर कैबिनेट निर्णयों के आधार पर अतिथि शिक्षकों के मानदेय में अलग से संशोधन किया जाता है।